विधवा की दोबारा शादी से क्‍या कटेगा अनुकंपा नौकरी का हक? हाईकोर्ट का साफ फैसला

Image credit: Internet

केरल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि विधवा की दोबारा शादी उसके कंपनसेटरी अपॉइंटमेंट के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती. 51 वर्षीय मिनी आर.के. को पति की मौत के बाद Rule 51B के तहत नौकरी मिलनी चाहिए थी, जिसे स्कूल प्रबंधन ने दोबारा शादी का हवाला देकर ठुकरा दिया था. कोर्ट ने प्रबंधन की सभी आपत्तियां खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह अधिकार सांविधिक है और बाद की परिस्थितियां इसे नहीं छीन सकतीं.   Read More ...

free visitor counters