CBI कर रही थी फोन टैपिंग, HC ने चलाया डंडा, कहा- जब तक कानून... केंद्र को झटका

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मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि जब तक कि कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रिया का पालन न करे यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत फोन टैपिंग निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. न्यायालय ने जोर देकर कहा कि ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल सामान्य अपराधों के लिए नहीं किया जा सकता.   Read More ...

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