पंक्चर ठीक कर रहा था ट्रक ड्राइवर, पीछे से बस ने मार दी टक्कर, अब परिवार को मिलेगा सवा 25 लाख का मुआवजा

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दिल्ली के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 2022 में सड़क किनारे ट्रक का पंक्चर ठीक करते समय बस की टक्कर से जान गंवाने वाले चालक उस्मान के परिवार को 25.25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. अधिकरण ने हादसे के लिए बस चालक की लापरवाही को जिम्मेदार माना. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 23 नवंबर 2023 से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ रकम जमा करनी होगी.   Read More ...

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