यूपी सरकार की विधवा पेंशन स्कीम के तहत पात्र महिलाओं को दिया जा रहा आर्थिक मदद, आवदेन के लिए ये हैं जरूरी दस्तावेज

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Firozabad News: उत्तर प्रदेश सरकार की विधवा पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है. 18 वर्ष से अधिक उम्र की निराश्रित महिलाएं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. इसके लिए पात्र महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो,महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो. महिला ने पुनर्विवाह न किया हो और महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो या उसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक न हो. ऐसी महिला इस योजना के लाभ के लिए पात्र है.   Read More ...

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