दिल्ली हाईकोर्ट ने ECI को बताया सही, SIR में कट गया नाम तो भरना होगा फॉर्म-6, खारिज की फॉर्म-8 की मांग

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दिल्ली हाई कोर्ट ने मतदाता सूची से नाम हटने के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग (ECI) की प्रक्रिया को सही ठहराया है. कोर्ट ने साफ किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान जिनका नाम मतदाता सूची से छूट गया है, उन्हें नए पते पर ट्रांसफर के लिए फॉर्म-8 की बजाय फॉर्म-6 भरना होगा. याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि उन्हें पुराने रिकॉर्ड को नए पते पर ट्रांसफर करने की अनुमति मिले, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.   Read More ...

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