मुरादाबादः पति की मृत्यु के बाद महिलाएं ले सकती हैं इस योजना का लाभ, इन जरूरी दस्तावेज के साथ करें आवेदन, जानें प्रक्रिया

Image credit: Internet

यूपी सरकार की विधवा पेंशन योजना में पात्र महिलाओं को 1000 रु. प्रतिमाह मिलते हैं. आवेदन के लिए आधार, बैंक पासबुक, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र जरूरी है. पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमजोर और निराश्रित महिलाओं को सहारा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना चलाई जा रही है.   Read More ...

free visitor counters