Video: बिहार में बाइक से करें टैक्सी वाली कमाई! पर कमर्शियल नंबर प्लेट अनिवार्य, जानें कैसे बनवाएं अपना परमिट

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Bike Taxi Rules Bihar: पटना में अब मोटरसाइकिल सिर्फ निजी सवारी नहीं, कमाई का जरिया भी बनेगी. परिवहन विभाग ने बाइकों के लिए कमर्शियल नंबर प्लेट और परमिट की व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है. किसी भी व्यक्ति को अब मोटरसाइकिल को व्यावसायिक रूप से चलाने के लिए ऑल बिहार परमिट 1150 रुपये में मिलेगा. जिसकी वैधता 5 साल होगी. इससे शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी सस्ती और तेज आवागमन सुविधाएं बढ़ने की उम्मीद है. नए नियमों के तहत कमर्शियल बाइक ऑपरेटरों को प्रति किलोमीटर किराया तय कर उसकी जानकारी विभाग को देनी होगी. ऐप आधारित सभी बाइक टैक्सी और बाइक रेंटल सेवाओं के लिए भी कमर्शियल परमिट अनिवार्य किया जाएगा. प्रशासन के साथ कंपनियां भी रजिस्ट्रेशन के समय परमिट की जांच करेंगी और पुराने चालकों से भी सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है. हालांकि इन कमर्शियल बाइकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने की अनुमति नहीं होगी. नई गाइडलाइन जल्द सख्ती से लागू की जाएगी.    Read More ...

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