अपने मोबाइल फोन से की छेड़छाड़ तो 3 साल की जेल, ऊपर से 50 लाख रुपये जुर्माना

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Telecom Guideline : दूरसंचार विभाग ने अपनी हालिया एडवाइजरी में कहा है कि मोबाइल के आईएमईआई नंबर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ गैर जमानती अपराध माना जाएगा. इसमें 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है.   Read More ...

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