हाईवे निर्माण में घर डैमेज, रास्ता भी हुआ ब्लॉक, अब पीड़ित को मिलेंगे ₹1.16 करोड़ का मुआवजा, कंपनी की आई शामत

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North East News: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में NHIDCL को ₹1.16 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने माना कि हाईवे निर्माण से संपत्ति को नुकसान पहुंचाना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता की तीन मंजिला इमारत और खेत निर्माण कार्य के कारण बर्बाद हो गए थे. जस्टिस मृदुल कुमार कलिता ने इसे अनुच्छेद 21 और 300A का हनन बताया. कोर्ट ने NHIDCL को तीन महीने में भुगतान करने का निर्देश दिया है.   Read More ...

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