38 दिन की बच्ची को नदी में फेंका था, उम्रकैद काट रही मां को हाईकोर्ट ने क्यों किया बरी? फैसले की इनसाइड स्टोरी

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गौहाटी हाईकोर्ट ने 38 दिन की बच्ची की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाई मां को बरी कर दिया. अदालत ने पुलिस के सामने दिए गए कथित कबूलनामे को दबाव की आशंका के चलते अस्वीकार्य माना. कोर्ट ने पोस्टपार्टम साइकोसिस की संभावना पर भी गंभीर टिप्पणी की. हालांकि अदालत ने यह तय नहीं किया कि महिला वास्तव में इस मानसिक स्थिति से गुजर रही थी या नहीं. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि रद्द कर दी.   Read More ...

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