मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द किया केंद्र सरकार का अहम आदेश, CBI से जुड़ा है मामला

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Madras High Court: हाईकोर्ट ने कहा कि किसी की फोन बातचीत को बिना पब्लिक सेफ्टी या इमरजेंसी के नाम पर टैप करना गैरकानूनी है. कोर्ट ने किशोर की याचिका पर सरकार का फोन टैपिंग आदेश रद्द कर दिया.   Read More ...

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