दिल्ली में कर्मचारी रोजाना 9 नहीं अब 10 घंटे करेंगे काम, लागू हुआ नया कानून, महिलाओं के लिए ये हैं शर्तें

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दिल्ली में काम के घंटों को लेकर नया कानून लागू कर द‍िया गया है. अब से द‍िल्‍ली की दुकानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी 9 की बजाय 10 घंटे रोजाना काम करेंगे. इसके साथ ही महिलाओं को नाइट शिफ्ट में सुरक्षा और लिखित सहमति के साथ काम करने की अनुमत‍ि दी गई है. साप्ताहिक काम की सीमा को भी बढ़ा द‍िया गया है. आइए जानते हैं नए और संशोध‍ित द‍िल्‍ली शॉप्‍स एंड एस्‍टेबल‍िशमेंट कानून में क्‍या है?   Read More ...

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