वोटर लिस्ट से नाम हट गया तो क्या होगा? SIR पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा बड़ा सवाल

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SIR को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने चुनाव आयोग को अहम बात याद दिलाई है. अदालत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पात्र मतदाता है, तो उसका नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए किसी मतदाता की बात सुनने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका नाम SIR की ड्राफ्ट सूची में नहीं है. अदालत के मुताबिक, ऐसा होने पर मतदाता के पास अपनी बात रखने का कोई रास्ता नहीं बचेगा.   Read More ...

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