ऐतिहासिक फैसला: HC ने रद्द कर दी BJP से TMC में जाने वाले मुकुल रॉय की सदस्यता

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Mukul Roy News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय को दल-बदल विरोधी कानून के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्य और पीएसी अध्यक्ष पद से अयोग्य घोषित किया. हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर यह फैसला सुनाया. अयोग्य ठहराये जाने के अनुरोध संबंधी अर्जी 17 जून, 2021 को अध्यक्ष के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें मुकुल रॉय के 11 जून, 2021 को दल-बदल करने का आरोप लगाया गया था.   Read More ...

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