बिना FIR भी शिकंजा कस सकती है ईडी... हाईकोर्ट ने दे दी खुली छूट, अब होगा तांडव!

Image credit: Internet

Pinarayi Vijayan daughter ED case: केरल हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंगएक्‍ट के तहत ईडी की जांच शक्तियों को बरकरार रखते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि ED को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कार्रवाई या कुर्की शुरू करने के लिए किसी अनुसूचित अपराध में पहले से एफआईआर दर्ज होने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने ECIR को महज एजेंसी की आंतरिक प्रक्रिया माना है.   Read More ...

free visitor counters