PF Withdrawal Rule : तय समय में नहीं आया पीएफ का पैसा तो मिलेगा 12 फीसदी ब्‍याज, है न कमाल का नियम

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EPFO Settlement Rule : कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पीएफ खाते से पैसे निकालने को लेकर नियमों में बदलाव किया है. अब पैसे निकालने के आवेदन के 3 दिनों के भीतर ऑटो सेटलमेंट तरीके से भुगतान करना होगा. अगर जरूरी हुआ तो 20 दिन के भीतर जांच-पड़ताल के साथ पीएफ के पैसों का भुगतान करना होगा. इससे ज्‍यादा देर लगी तो खाताधारक को 12 फीसदी ब्‍याज भी मिलेगा.   Read More ...

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