‘व्हाट्सऐप पर निजी बातचीत सार्वजनिक आलोचना नहीं’, HRTC कंडक्टर की बर्खास्तगी का आदेश खारिज, HC ने किया बहाल

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Himachal News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एचआरटीसी के एक अनुबंधित परिचालक की नौकरी बहाल कर दी है. कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सऐप पर हुई निजी बातचीत को सार्वजनिक आलोचना नहीं माना जा सकता है. कंडक्टर को चैट में विभाग की आलोचना करने पर नौकरी से निकाल दिया गया था और फिर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था.   Read More ...

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