20 रुपये की रिश्वत, 30 साल तक चलता रहा मुकदमा, 1996 के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनाया फैसला

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गुजरात में 20 रुपये की रिश्वत लेने से जुड़ा करीब 30 साल पुराना मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद खत्म हो गया. कोर्ट ने ग्राम पंचायत के एक क्लर्क और चपरासी की दोषसिद्धि रद्द करते हुए दोनों को बरी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की मांग साबित हुए बिना सिर्फ रकम की बरामदगी दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है.   Read More ...

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