पति से 3 गुना सैलरी, फिर भी 20000 के मेंटेनेंस से खुश नहीं थी मैडम, HC ने पत्नी की अकल लगा दी ठिकाने

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ किया है कि अगर पत्नी आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम है और पति से अधिक कमाती है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है. कोर्ट ने मैसूरु के एक व्यक्ति को राहत देते हुए निचली अदालत का ₹20,000 मेंटेनेंस का आदेश पलट दिया क्योंकि पत्नी की मासिक आय ₹1.64 लाख थी जबकि पति सिर्फ ₹57,000 कमाता था.   Read More ...

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