CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट के वे 5 निर्देश, जिनका पालन करना ही होगा, मेट्रो से लेकर ट्रेन और इंटरनेट तक शामिल

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Supreme Court CJP Protest: धरने-प्रदर्शनों की आड़ में पूरी दिल्ली को छावनी में बदलने और लाखों नागरिकों की रफ्तार थामने के प्रशासनिक रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की संयुक्त पीठ ने 11 अक्टूबर को दो-टूक कहा कि सुरक्षा के नाम पर जनता के मौलिक अधिकारों और आवाजाही की आजादी को मनमर्जी से कुचला नहीं जा सकता.   Read More ...

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