CJP प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, हटाएं सारे बैरिकेड्स, इंटरनेट भी हो बहाल

Image credit: Internet

CJP प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में पुलिस कार्रवाई और सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने पूरे शहर में बैरिकेड्स हटाने और इंटरनेट सेवा सामान्य रूप से बहाल करने के निर्देश दिए हैं. मेट्रो सेवाएं सामान्य समय सारणी के मुताबिक चलाने और लोगों की आवाजाही बहाल करने को भी कहा गया है. सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने करीब 7 हजार लोगों की कथित हिरासत और मेट्रो-रेल सेवाओं में रुकावट का मुद्दा उठाया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि 303 में से 45 मेट्रो स्टेशनों पर कुछ एंट्री और एग्जिट पर पाबंदी थी. केंद्र को सभी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करना है.   Read More ...

free visitor counters