Tax Refund : आईटीआर भरने में गलती हो गई तो भी मिलेगा ब्याज, विभाग नहीं रोक सकता रिफंड का पैसा

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Tax Refund on ITR : इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि अगर आईटीआर भरने में कोई गलती भी हो जाती है तो भी रिफंड पर ब्याज देने से इनकार नहीं किया जा सकता है. यह फैसला करदाता के रिवाइज्ड आईटीआर में किए गए रिफंड क्लेम और उस पर ब्याज की डिमांड से जुड़ा है.   Read More ...

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