1 नवंबर से नेशनल हाईवे पर बदल जाएंगे टोल नियम, स्थानीय लोगों के लिए कितने का होगा पास?

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1 नवंबर 2026 से नेशनल हाईवे पर टोल के नियम बदलने वाले हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक कुछ स्थानीय निवासियों को निजी वाहनों के लिए सालाना रियायती टोल पास मिल सकेगा. नगरपालिका या स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर रहने वाले पात्र लोगों के लिए पास की कीमत 1,500 रुपए होगी. वहीं सीमा के भीतर रहने वाले पात्र निवासियों को 3,000 रुपए देने होंगे. हालांकि यह सुविधा सभी को अपने आप नहीं मिलेगी. संबंधित टोल प्लाजा के नियम और पात्रता की शर्तें लागू होंगी. वैकल्पिक सर्विस रोड उपलब्ध होने या विशेष टोल व्यवस्था लागू होने पर पास नहीं मिल सकता. आवेदन से पहले अपनी पात्रता की पुष्टि करना जरूरी है.   Read More ...

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