SIR को सही ठहराने वाला फैसला वापस ले सुप्रीम कोर्ट, यह गैर-कानूनी; SC के पूर्व जज ने कर दी डिमांड

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Supreme Court SIR Row: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने वाले शीर्ष अदालत के 27 मई के फैसले को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने इस फैसले को गैर-कानूनी, गैर-संवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया. साथ ही निर्वाचन आयोग से संबंधित दस्तावेज मंगाकर यह जांचने की मांग की कि एसआईआर का फैसला दोनों निर्वाचन आयुक्तों की सहमति से लिया गया था या नहीं. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब एसआईआर को लेकर विपक्ष और न्यायपालिका में बहस जारी है.   Read More ...

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