न इजाजत दी थी और न ही इसे नामंजूर किया… फॉर्म-6 में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक

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Supreme Court SIR Hearing Today: बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने नए फॉर्म-6 पर कोई न्यायिक फैसला नहीं दिया है. जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि फैसला सुनाते समय यह फॉर्म अदालत के सामने था ही नहीं, इसलिए इसे न तो मंजूरी दी गई और न ही नामंजूर किया गया. इस बीच, फॉर्म-6 विवाद को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार को पक्षकार बनाते हुए एक नई PIL दाखिल की गई है. CJI सूर्यकांत ने शब्दों को तोड़-मरोड़कर खबरें न छापने की सख्त हिदायत दी है.   Read More ...

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