Explainer: तलाक ए हसन क्या होता है, क्यों इसके मामले सुप्रीम कोर्ट में, तुरंत तीन तलाक से कैसे अलग

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तलाक-ए-हसन सुन्नी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मान्यता प्राप्त इस्लामी तलाक की एक पारंपरिक विधि है. ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) से अलग है, जिसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था. जानते हैं क्या है ये और सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित मामलों में क्या व्यवस्था दी है.   Read More ...

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