शादीशुदा बेटी पिता की जगह नौकरी की हकदार... भाई सेवा से मुकरे, पति की कमाई कम पड़ी, हाईकोर्ट का आया सख्‍त फैसला

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झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि केवल शादीशुदा होना किसी बेटी की अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता. दिवंगत कर्मचारी की बेटी की आर्थिक निर्भरता और मां की देखरेख को आधार मानते हुए जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने कोयला खदान मैनेजमेंट (CMPFO) को 8 हफ्ते के भीतर शादीशुदा बेटी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का सख्त आदेश दिया है.   Read More ...

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