हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम अपनाने पर नहीं मिलेगा कोई आरक्षण, रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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Supreme Court on Reservation: आरक्षण और धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति अपने पुराने सामाजिक वर्ग के आधार पर नए धर्म में पिछड़े वर्ग के आरक्षण संबंधी लाभों का दावा नहीं कर सकता. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदायों और अनुसूचित जाति के लोगों को इस्लाम अपनाने के बाद पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का दर्जा देने की अनुमति दी गई थी.   Read More ...

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