थलापति विजय को लगा पहला बड़ा झटका, सबसे बड़े मास्‍टरस्‍ट्रोक पर हाईकोर्ट का हथोड़ा

Image credit: Internet

Madras High Court Karur Stampede Verdict: मद्रास हाईकोर्ट ने टीवीके सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया था. टीवीके प्रमुख विजय की रैली में हुई इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी. अदालत ने कहा कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का सीधा उल्लंघन करता है तथा इससे भविष्य में ऐसी अनुचित मांगों की गलत परंपरा शुरू होगी.   Read More ...

free visitor counters