हिमाचल में बदले जाएंगे पंचायत चुनाव में आरक्षण के नियम, छोड़ी गई महिलाएं भी अब निर्धन, कैबिनेट ने लगाई कई फैसलों पर मुहर

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले को हरी झंडी दिखाई गई है. कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में संशोधन पर मुहर लगा दी है. अब 2010 से लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही पंचायतों को अगले चुनाव में आरक्षित नहीं किया जाएगा. पति द्वारा छोड़ी गई और बिना आय के रहने वाली महिलाओं को भी निर्धन मानकर पेंशन दी जाएगी. लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का 40 प्रतिशत बच्चों पर खर्च किया जाएगा. समय पर शुरू न होने वाले 15 जलविद्युत परियोजनाएं रद्द कर दी गई हैं.   Read More ...

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