सिर्फ पूछताछ के लिए गिरफ्तारी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, जज साहब ने पुलिस को दिखाई लक्ष्मण रेखा
06-02-26 09:03:31am
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Image credit: Internet
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस केवल पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती. अदालत ने BNSS 2023 का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए जब जांच के लिए आरोपी को हिरासत में लेना जरूरी हो. सात साल तक की सजा वाले मामलों में पहले नोटिस देना अनिवार्य बताया गया है. Read More ...
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