केरल में संपत्तिकर जमा करने के नाम मांगी रिश्‍वत, पूर्व प्रधान और तहसीलदार पर हो गयी कार्रवाई

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कन्नूर में के.वी. शाजू और सी.वी. प्रदीप को रिश्वत लेने पर तलाश्शेरी अदालत ने 5-5 साल की सजा और 90-90 हजार जुर्माना सुनाया, वीएसीबी ने त्वरित कार्रवाई की. शिकायतकर्ता की हिम्मत और वीएसीबी की त्वरित कार्रवाई से न्याय मिला है. ऐसे मामलों में आम लोगों को आगे आकर शिकायत करने की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके.   Read More ...

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