Tatkal Ticket: न दलील और न जिरह, आवाज लगी हाजिर हो और खारिज हो गई याचिका

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Railway Tatkal News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेलवे की तत्काल और इमरजेंसी कोटा टिकट प्रणाली को खत्म करने की मांग वाली जनहित याचिका को याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया. याचिका में दावा किया गया था कि ये योजनाएं बिना विधायी मंजूरी के लागू की गई हैं और रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं. साथ ही टिकट को कैंसिल करने और रिफंड नियमों में व्यापक सुधार की मांग की गई थी. हालांकि, अदालत ने मामले की पहली सुनवाई में ही यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ.   Read More ...

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