15 नहीं तुम 30 लाख दोगे! अकेले बच्‍चों को पालने वाली मां के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला, पति की कर दी बोलती बंद

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तेलंगाना हाईकोर्ट ने 28 साल पुराने वैवाहिक विवाद में गुजारा भत्ता डबल करते हुए पत्नी को 15 लाख रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने माना कि मां ने अकेले बच्चों की परवरिश की, इसलिए निचली अदालत का पूर्व फैसला अपर्याप्त था. 17.5 साल से अलग रह रहे इस जोड़े का तलाक मानसिक क्रूरता के आधार पर बरकरार रखा गया है. पति को अब तीन महीने में यह भुगतान करना होगा.   Read More ...

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