मंदिर में कौन जा सकता है, कौन नहीं? मद्रास हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, गैर-हिंदुओं को लेकर क्या कहा

Image credit: Internet

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने हिंदू मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर अहम टिप्पणी की है. जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस मुरुगन की बेंच ने कहा कि हिंदू देवी-देवताओं के प्रति आस्था या सम्मान व्यक्त नहीं करने और दूसरे धर्मों के धार्मिक प्रतीकों का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाले लोगों को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने आगमिक परंपराओं का जिक्र करने के साथ संविधान की सर्वोच्चता पर भी जोर दिया. यह मामला हिंदू मुन्नानी के एक पदाधिकारी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया.   Read More ...

free visitor counters